मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश पर उज्जैन विक्रम व्यापार मेले की अवधि अब 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही, 2024-25 के लिए गैर परिवहन वाहनों पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट की समय सीमा भी बढ़ाई गई है, जो पहले 30 मार्च तक थी। अब वाहन मालिक 9 अप्रैल तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश पर उज्जैन विक्रम व्यापार मेले की अवधि अब 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसी के तहत, परिवहन सचिव मनीष सिंह ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2025 को जारी की गई अधिसूचना में गैर परिवहन वाहनों (जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार, निजी ओमनी बस) और हल्के परिवहन वाहनों पर 2024-25 के लिए विक्रम व्यापार मेला अवधि के दौरान मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट दी थी।यह छूट पहले 30 मार्च 2025 तक थी। अब, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मेला अवधि को 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया है और इसी के साथ छूट की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। यानी अब 9 अप्रैल 2025 तक इन वाहनों पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।